निबंधित अंतरराज्जीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बोकारो जिला द्वारा गठित ‘मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से चार प्रवासी श्रमिको के आश्रितों को मुआवजा राशि मिला

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उक्त प्रवासी श्रमिकों में चंद्रपुरा, गोमिया, चंदनकियारी एवं पेटरवार प्रखंड के निवासी है

मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से कुल चार प्रवासी श्रमिक पेटरवार प्रखंड के अंगवाली निवासी स्व0 आशिफ आलम के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक, गोमिया प्रखंड के गोमिया चौधरी टोला निवासी स्व0 दीपक यादव के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक, चंदनकियारी प्रखंड के मानपुर मोहाल निवासी स्व0 अजय बाउरी के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक एवं चंद्रपुरा प्रखंड के तेलों निवासी स्व संजय तुरी के आश्रितों को पचास हजार रूपए का चेक दिया गया

■ प्रवासी मजदूरों को अन्य दूसरे राज्यो में प्रवास पर जाने से पहले अपना निबंधन जरूर करा लें- सहायक श्रमायुक्त

अंतरराज्जीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बोकारो जिला द्वारा गठित ‘मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से कुल चार प्रवासी श्रमिक पेटरवार प्रखंड के अंगवाली निवासी स्व0 आशिफ आलम के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक, गोमिया प्रखंड के गोमिया चौधरी टोला निवासी स्व0 दीपक यादव के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक, चंदनकियारी प्रखंड के मानपुर मोहाल निवासी स्व0 अजय बाउरी के आश्रितों को पचास हजार रुपए का चेक एवं चंद्रपुरा प्रखंड के तेलों निवासी स्व संजय तुरी के आश्रितों को पचास हजार रूपए का चेक देकर उनके आश्रितों को लाभान्वित किया गया, जिनकी मृत्यु अन्य राज्य में हो गयी थी। उक्त बात की जानकारी श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने दिया।

■ मृत प्रवासी श्रमिक की विवरणी :-

★ स्व० आशिफ आलम ग्राम- अंगवाली, पो०+थाना- पेटरवार, अंचल पेटरवार, जिला- बोकारो के आश्रित सलीम अहमद, ग्राम- अंगवाली, पो०+थाना- पेटरवार, अंचल पेटरवार, जिला बोकारो निवासी को कुल देय लाभ 50,000/- (पचास हजार) रुपए का चेक दिया गया।

★ स्व० संजय तुरी, ग्राम- तेलों, पो०- चंद्रपुरा, थाना चंद्रपुरा, जिला बोकारो के आश्रित अंजली देवी पति- स्वर्गीय स्व० संजय तुरी, ग्राम- तेलों, पो०- चंद्रपुरा, थाना चंद्रपुरा, जिला- बोकारो निवासी को कुल देय लाभ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का चेक दिया गया।

★ स्व. दीपक यादव, ग्राम- गोमिया चौधरी टोला, पोस्ट- गोमिया, जिला बोकारो के आश्रित रीना देवी स्व. दीपक यादव, ग्राम- गोमिया चौधरी टोला, पोस्ट- गोमिया, जिला बोकारो के निवासी को कुल देय लाभ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का चेक दिया गया।

★ स्व. अजय बाउरी, ग्राम- मानपुर मोहाल, चंदनकियारी प्रखंड जिला बोकारो के आश्रित शांति देवी अजय बाउरी, ग्राम- मानपुर मोहाल, चंदनकियारी, जिला बोकारो के निवासी को कुल देय लाभ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का चेक दिया गया।

प्रवासी मजदूरों को अन्य दूसरे राज्यो में प्रवास पर जाने से पहले अपना निबंधन जरूर करा लें-

श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी मजदूरों को अन्य दूसरे राज्य में प्रवास पर जाने से पहले अपना निबंधन पास के श्रम कार्यालय में जा कर अथवा shramadhan.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन माध्यम से स्वंय भी निबंधन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकारों को प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु होने तथा स्थायी या पूर्ण रूप से अशक्त होने की स्थिति में पंजीकृत प्रवासी कर्मकारों को 2,00,000/- (रूपये दो लाख) मात्र का भुगतान आश्रितों लाभुकों को किया जायेगा तथा अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) मात्र का भुगतान आश्रितों/ लाभुकों को किया जाएगा।

वही दुर्घटना में दो आँखों या दो अंगों की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 2,00,000/- (दो लाख रुपए) मात्र का भुगतान तथा अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) मात्र का भुगतान आश्रितों/ लाभुकों को किया जाएगा।

उसी प्रकार दुर्घटना में एक आँख या एक अंग की हानि होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को 1,00,000/- (एक लाख रुपए) मात्र का भुगतान एवं अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए) मात्र का भुगतान आश्रितों/ लाभुकों को किया जाएगा।

सामान्य मृत्यु होने पर पंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों को मृत शरीर को पैतृत निवास तक लाने हेतु अधिकतम रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति एवं अपंजीकृत प्रवासी कर्मकार लाभुकों के मृत शरीर को पैतृत निवास तक लाने हेतु अधिकतम रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति

वैसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक जिनकी मृत्यु अन्य राज्य में हो गई हो और उनके आश्रितों द्वारा श्रम विभाग में यदि आवेदन जमा नहीं किया है तो शीघ्र आवेदन जमा कर उक्त योजना का लाभ उठा सकते है तथा उक्त योजना का लाभ झारखण्ड राज्य प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना, 2015 के तहत आच्छादित किया जाता है।

 

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