राज्य कर्मियों के लिए जारी हुआ नया आदेश, छुट्टी से लेकर अब्सेंटी तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

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राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए राज्य सरकार नया आदेश जारी किया है।. इसके तहत सारी व्यवस्थाएं अब ऑनलाइन हो जाएगी. कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर एब्सेंटी तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह व्यवस्था 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए लागू कर दी जाएगी.

इस संबंध में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंद्र ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागों के अध्यक्ष को आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि कर्मियों का एब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार का मामला हो उसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. आवेदन के बाद हीं उसपर निर्णय लिया जाएगा.

सभी विभागों को जारी हुआ आदेश एचआरएमएस पोर्टल पर सभी कर्मियों का डेटा डालने के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है. 16 अगस्त, 2024 से राज्यकर्मियों की छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी. एक सितंबर 2024 से एचआरएमएस पोर्टल पर स्वीकृत छुट्टी के आधार पर ही स्थापना द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी.

 

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