सभी शैक्षिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित – एसडीओ, चास / वाहनों का परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सहित रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना- डीटीओ, बोकारो

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सभी शैक्षिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना सख्त प्रतिबंध है और यह COTPA-2003 की धारा-24 अंतर्गत दंडनीय अपराध है- एसडीओ, चास

■ एसडीओ चास ने अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय / महाविद्यालय / गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधान को इसका अनुपालन करने का आदेश जारी किया है

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 6 (b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) की दूरी के

ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चला

■ जिन वाहनों का परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सहित रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा- डीटीओ, बोकारो

पुपुनकी टॉलप्लाज एवं आईटीआई मोड़ सहित अन्य जगहों पर जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के नेतृत्व में ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया

उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर शुक्रवार की देररात को धनबाद-बोकारो मार्ग के पुपुनकी टॉलप्लाज एवं आईटीआई मोड़ सहित अन्य जगहों पर जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर के नेतृत्व में ओवरलोड वाहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही वाहन जांच के दौरान जिन वाहनों का निबंधन पेपर व परमिट फेल होने, ओवरलोड एवं रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं पाया गया उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान दस बड़ी वाहनों का पेपर फ़ेल, ओवरलोड एवं रिफ्लेक्टिव टेप नही लगा होने के कारण 02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग के कर्मियों द्वारा हाइवा, ट्रक, मिनी हाइवा सहित अन्य वाहनों की जांच की। इस दौरान कई ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूला गया। 50 से अधिक वाहनों की जांच की गई। ओवरलोड वाहनों की जांच को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिलने पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण आदि की जांच के साथ बाइक चालकों को परिचालन के दौरान हेलमेट की भी जांच की गई। उन्होंने आगे बताया कि बाइक चलाने के समय हेलमेट, चार पहिया वाहनों के परिचालन के समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए अगर ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

■ जिन वाहनों का परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सहित रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा-

सड़क मार्ग पर सुरक्षित परिचालन कराने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए जिले में परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन जांच के दौरान जिन वाहनों का परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सहित रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा लोगों को यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए लगातार अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अभियान चलाकर वाहनों की जांच भी की जा रही है।

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