सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग से 6 खबरें/6 news of Information and Public Relations Department #Bokaro#Jharkhand

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राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराएं सभी राशन कार्ड धारी : उपायुक्त
28 फरवरी 2025 तक कार्डधारी करा सकेंगे ई-केवाईसी

बोकारो: राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया के समय को बढ़ा दिया गया है। जानकारी हो कि, राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, अगर कोई धारक अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो, उनका कार्ड निरस्त हो सकता है।

उक्त बातें उपायुक्त विजया जाधव ने कहीं। उन्होंने जिले के राशन कार्ड धारियों से अपील किया है कि वह अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी ससमय करवा लें।

पहले ई-केवाईसी करवाने की तय की गई अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 को थी। लेकिन, अब इसे विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है और अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 किया गया है।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर कार्ड होगा निरस्त

जानकारी हो कि भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है। अगर राशन कार्ड धारक निर्धारित समय पर अपने कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड वितरण प्रणाली से हटा दिया जा सकता है।
इस प्रक्रिया से जुडने के लिए राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर अपने कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ताकि समय रहते धारक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।
राशन कार्ड निरस्त होने से कार्ड धारियों को सरकारी योजना और अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा।

लंबित फोर-एच वादों का सुनवाई कर निष्पादित करें अंचलाधिकारी
नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई के लिए रहे तैयार

नियमित हल्का कार्यालय खोलना, अभिलेखों का सही से करें संधारण, नोटिस का तामिला सही से करें सुनिश्चित
बे-वजह दाखिल-खारिज के आवेदन को नहीं करें रद्द, रैयतों को नहीं करें परेशान

बोकारो: गुरूवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों को लंबित फोर-एच वादों का सुनवाई शुरू करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया है। कहा कि ऐसा नहीं करने वाले अंचलाधिकारी विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। पूरे जिले में लगभग 50 हजार फोर-एच के वाद विभिन्न अंचलों में लंबित हैं, जो सही नहीं है। आज चंदनकियारी अंचल के निरीक्षण क्रम में काफी संख्या में फोर-एच के लंबित वाद की बात सामने आई, जिस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है।
उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि…
— अंचल के सभी हल्का कार्यालय नियमित सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक खुले रहेंगे। अपराह्न 3:00 बजे के बाद ही कर्मचारी अंचल मुख्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री के कार्यों का निष्पादन करेंगे।
— कर्मचारी कार्यालय के सभी दस्तावेजों/अभिलेखों का सही से संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।
— नामांतरण के लिए चेकलिस्ट तैयार कर वादी – प्रतिवादी के लिए जरूरी दस्तावेजों को चिन्हित कर दोनों पक्षों को सूचित करेंगे।
— दोनों पक्षों को नोटिस का तामिल सही ढंग से कराएंगे। विभाग द्वारा निर्धारित एसओपी का अनुपालन करेंगे।
— बे-वजह आवेदनों को रद्द करते हुए रैयतों को परेशान नहीं करेंगे। आवेदन रद्द का सटीक कारण स्पष्ट अंकित करेंगे।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करने का निर्देश दिया है।

उपायुक्त के निर्देश पर टीम ने किया निरीक्षण

बोकारो: ग्रामीणों के शिकायत पर उपायुक्त बोकारो के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र बालीडीह के गोडावाली पंचायत का गुरूवार को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैला रहे विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण गठित टीम ने किया। निरीक्षण टीम में क्षेत्रीय उप निदेशक बियाडा मनोज कुमार, नोडल पदाधिकारी नमामि गंगे शक्ति कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धनबाद एवं जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे योजना आदि शामिल थे।

टीम ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया गया। टीम सभी बिंदुओं को देखते हुए तकनीकी पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त के समक्ष जल्द समर्पित करेगी।

जानकारी हो कि, पिछले दिनों ग्रामीणों ने प्रदूषण की समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था। जिस पर उपायुक्त ने टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया था।

उपायुक्त ने चंदनकियारी अंचल के हल्का 05 का किया निरीक्षण

नामांतरण के रिकार्ड का संधारण सही से नहीं करने को लेकर कर्मचारी एवं अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का दिया निर्देश
प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का दिया निर्देश, प्रखंड सह अंचल कार्यालय की साफ – सफाई, झाड़ियों की कटाई – भवन के रंग-रोहन को कहा
मौके पर माननीय विधायक चंदनकियारी उमाकांत रजक, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर समेत अन्य पदाधिकारी रहे उपस्थित

बोकारो: गुरुवार को उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने अंचल कार्यालय चंदनकियारी के हल्का 05 कार्यालय का निरीक्षण किया। मौके पर विधायक चंदनकियारी उमाकांत रजक, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय वर्मा, अंचलाधिकारी रवि आनंद, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने हल्का कर्मचारी 05 के कार्यालय निरीक्षण क्रम में कर्मचारी लाल मोहन दास से नामांतरण वादों/खारिज किए गए आवेदनों की जानकारी ली। इस दौरान सही ढ़ंग से रिकार्डों का संधारण नहीं होने, आवेदकों को नोटिस का तामिला सही से नहीं कराने आदि को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इसको लेकर हल्का कर्मचारी लाल मोहन दास एवं अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक महेश नायक का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया। आगे, उपायुक्त ने लंबित दाखिल – खारिज वाद/जीएम लैंड रजिस्टर/लैंड बैंक रजिस्टर/अतिक्रमण वाद/ फोर एच वाद आदि की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान अतिक्रमण वाद/फोर-एच वाद के मामलों पर नियमित सुनवाई नहीं करने, धीमा निष्पादन को लेकर भी नारजगी व्यक्त की। उन्होंने अंचलाधिकारी चंदनकियारी को इस बाबत स्पष्टीकरण पूछने का संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया।

समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को दाखिल – खारिज के आवेदन क्रम में प्रज्ञा केंद्रों द्वारा आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर जरूर अंकित करेंगे, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगर प्रज्ञा केंद्रों द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हल्का कर्मचारियों को जीएम लैंड अतिक्रमित नहीं है, इसका सर्टिफिकेट समर्पित करने को कहा, सभी तरह के नोटिस का तामिला सही से कराने का निर्देश दिया।

निरीक्षण क्रम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय चंदनकियारी परिसर में गंदगी, झाड़ियों को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसको लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उपस्थित ग्रामीणों ने बीडीओ/सीओ के प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहने की बात कहीं। इस पर उपायुक्त ने बीडीओ/सीओ को प्रखंड परिसर स्थित आवासों में रहना सुनिश्चित करने एवं एक सप्ताह में परिसर की साफ – सफाई कराने, आवश्यकतानुसार भवनों का रंग – रोहन कराने आदि का निर्देश दिया।

इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित बीडीओ/सीओ को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। उन्होंने आमजनों की कई शिकायतों पर भी सुनवाई करते हुए समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा – निर्देश दिया।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध- जिला परामर्शी….

दुकानदार सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर न लगायें – थाना प्रभारी चास….
सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 ( कोटपा .2003) एवं पेका एक्ट-2019 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान चलाया गया
बोकारो: आज दिनांक 26 दिसंबर, 2024 को चास थाना प्रभारी के निर्देश में क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 ( कोटपा .2003) एवं पेका एक्ट-2019 की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र के धर्मशाला मोड़, तेलीडीह मोड़, क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल के सामने, चेक पोस्ट चास क्षेत्र के कुल 67 दुकानों की जांच की गई जिसमें 16 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2150 रूपये की वसूली की गई।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध
जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो.असलम ने बताया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों में पाया गया कि लोग पोस्टल चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का प्रचार – प्रसार (विज्ञापन) कर रहे हैं जो कि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से विज्ञापन वाले पोस्टर हटाया गया। साथ ही सभी दुकानों में कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन कराया गया। सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को ” 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है ” का पोस्टर दुकान के सामने लगवाया गया।

दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें-

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया कि बोकारो जिला में मीडिया के सहयोग से लगातार दैनिक समाचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया जा रहा है कि वह अपने दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें और न ही स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करें।
इस अवसर पर चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।

सभी पेट्रोल पंप संचालक नो हेलमेट – नो पेट्रोल का बॉर्ड लगाएं

विभाग ने पत्र जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिया निर्देश
बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करेंगे सुनिश्चित

बोकारो: जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) वंदना शेजवलकर ने पत्र जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पंप परिसर में नो हेलमेट – नो पेट्रोल का बोर्ड अधिष्ठापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, इसे सख्ती से सुनिश्चित करने को कहा है।

विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि
परिवहन विभाग झारखण्ड राँची के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो पहिया वाहन परिचालन के क्रम में हेलमेट का प्रयोग चालक के साथ-साथ पिछे बैठने वाले व्यक्ति को भी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि पेट्रोल पंप परिसर में नो हेलमेट-नो पेट्रोल का बॉर्ड लगाते हुए बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति नहीं करेंगे।

विभाग के टीम द्वारा निरीक्षण के क्रम में ऐसा नहीं पाएं जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरूद्ध नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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